पंजाब के आईएएस अफ़सर बराड़ को हाईकोर्ट ने किया तलब
चण्डीगढ़(प्रजातंत्र शक्ति,जातिंद्र टंडन) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर IAS कंवल प्रीत बराड़ को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के दिवंगत कर्मचारी की पत्नी राधा रानी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट सख्त है। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को है।याचिकाकर्ता ने दायर अवमानना याचिका में दावा किया है कि उन्होंने हाईकोर्ट में एक सिविल रिट याचिका दायर की थी। इसमें अन्य बातों के साथ प्रतिवादी कॉर्पोरेशन को उन्हें परिवार पेंशन स्वीकृत करने का निर्देश देने की मांगे की गई थी। इस संबंध में 17 अक्टूबर 2000 को बोर्ड डायरेक्टर्स ने एक रिजॉल्यूशन पास किया था। इसमें कॉर्पोरेशन की पेंशन स्कीम के लाभ मृत कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन मृत कर्मचारी अपने जीवन काल के दौरान पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुन सकता था।
Viewers: 49526